Constitution Day संविधान दिवस महत्त्वपूर्ण एवं दिलचस्प तथ्य या बातें 26 नवंबर संविधान दिवस

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'संविधान दिवस' हर साल 26 नवंबर को मनाया जाता है।
संविधान दिवस को "राष्ट्रीय कानून दिवस" ​​के रूप में भी जाना जाता है।
जैसा कि हम जानते हैं कि भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था और यही कारण है कि हम हर साल 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं।

    पृष्ठभूमि

    11 अक्टूबर 2015 को भारत के प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा बी आर अम्बेडकर की समानता स्मारक (मुंबई) की आधारशिला रखी गई थी।
    इस अवसर पर, प्रधान मंत्री ने 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की।
    19 नवंबर 2015 को, भारत सरकार ने आधिकारिक तौर पर 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में घोषित किया।

    महत्त्व

    26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को अपनाया गया था।
    भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ।
    नागरिकों के बीच संविधान के मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए यह दिन बहुत महत्वपूर्ण दिन है।
    नागरिकों को भारत के संविधान और अम्बेडकर के विचारों और विचारों के महत्व को जानना चाहिए इसलिए 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाने के लिए चुना गया।

    डॉ भीमराव अंबेडकर कौन थे?

    डॉ. भीमराव अम्बेडकर ने संविधान सभा की प्रारूप समिति की अध्यक्षता की।
    डॉ अम्बेडकर ने भारत के संविधान के प्रारूपण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
    डॉ. भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को हुआ था और उनका निधन 6 दिसंबर 1956 को हुआ था।

    Dr. Bhimrao Ambedkar

    डॉ. भीमराव अम्बेडकर को 'भारतीय संविधान के जनक' और 'भारतीय संविधान के शिल्पकार' के रूप में जाना जाता है।
    डॉ. भीमराव अंबेडकर ने भारत के पहले कानून मंत्री के रूप में कार्य किया।

    भारत और विदेशों में समारोह

    संविधान दिवस भारत सरकार के विभिन्न विभागों द्वारा मनाया जाता है। सभी स्कूलों के छात्र संविधान की प्रस्तावना पढ़ते हैं और प्रश्नोत्तरी और प्रतियोगिताएं आयोजित किए जाते हैं।
    स्वतंत्रता दिवस, गांधी जयंती और गणतंत्र दिवस के विपरीत संविधान दिवस सार्वजनिक अवकाश नहीं है।
    सभी विदेशी भारतीय स्कूलों को 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाने के लिए विदेश मंत्रालय द्वारा निर्देशित किया जाता है। विदेश मंत्रालय के निर्देश के अनुसार, दूतावास संविधान को उस राष्ट्र की स्थानीय भाषा में अनुवादित करेंगे और इसे विभिन्न अकादमियों, पुस्तकालयों और इंडोलॉजी के संकायों में वितरित करेंगे।

    भारतीय संविधान के बारे में महत्वपूर्ण तथ्य

    • भारत का संविधान देश का सर्वोच्च कानून है।
    • भारतीय संविधान को तैयार करने में 2 साल 11 महीने और 18 दिन का समय लगा है।
    • भारतीय संविधान का क्षेत्राधिकार भारत है।
    • भारतीय संविधान का मूल प्रारूप हस्तलिखित था।
    • भारतीय संविधान दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान है।
    • भारतीय संविधान के जनक डॉ भीमराव अंबेडकर हैं।
    • भारतीय संविधान के प्रमुख शिल्पकार डॉ. भीमराव रामजी अम्बेडकर थे।
    • भारतीय संविधान के लेखक कौन हैं? डॉ. अम्बेडकर और प्रारूपण समिति भारतीय संविधान के रचयिता हैं।
    • मूल दस्तावेज/संविधान को संसद भवन नई दिल्ली में हीलियम से भरे डिब्बे में सुरक्षित रखा गया है।
    • भारतीय संविधान के सुलेखक प्रेम बिहारी नारायण रायजादा हैं।
    • देहरादून में संविधान प्रकाशित हुआ था।
    • अब तक (2022), भारतीय संविधान में 105 संशोधन हो चुके हैं।
    • मूल रूप से, भारत के संविधान में 22 भागों और आठ अनुसूचियों में 395 अनुच्छेद शामिल थे।
    • लेकिन वर्तमान में भारत के संविधान में 25 भागों और 12 अनुसूचियों में 448 अनुच्छेद हैं।

    उपसंहार

    संविधान देश के सभी नागरिकों को समान अधिकार और कर्तव्य प्रदान करता है। संविधान यह सुनिश्चित करता है कि किसी भी नागरिक के साथ किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। संविधान एक संप्रभु देश का सर्वोच्च कानून है। बिना संविधान के देश में अराजकता फैल सकती है।
    संविधान दिवस के इस महत्वपूर्ण अवसर पर हम सभी नागरिकों को यह संकल्प लेना चाहिए कि हम संविधान का पालन करते हुए अपने अधिकारों और कर्तव्यों का प्रयोग करें। यह सुनिश्चित करना हमारा कर्तव्य है कि हमारे कार्यों से किसी के संवैधानिक अधिकारों का हनन न हो। हमें संविधान का पालन करते हुए ऊंच-नीच, छोटे-बड़े, अमीर-गरीब, जातिवाद और धर्म से ऊपर उठकर अपने देश के विकास के लिए अपना सर्वस्व लगा देना चाहिए।

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